ITI वाले जाने बिना कारण रेल की चैन खीचने पर क्या होगा।

ट्रैन में अगर बिना किसी कारण के आप चैन खेंच देते है उसके लिए आपको दस हज़ार रूपए तक का जुर्माना या तीन महीने तक की जेल हो सकती है।  आइए जानते है ट्रैन में चैन खींचने के क्या नियम हैं साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे ट्रैन से आपका मोबाइल फ़ोन या कोई और  सामान गिर जाता है  तो आपको क्या करना चाहिए।
Without knowing what will happen if the rail is pulled.
Without knowing what will happen if the rail is pulled.
रेल में चैन खिचना किन स्थितियों में कानूनी है। 
 पहले हम बात करते है कि रेल में चैन खिचना किन स्थिति कानूनी है अगर कोई सहयात्री जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है या कोई बच्चा छूट जाए और ट्रैन चल दे रेल में आग लग जाए किसी बुजुर्ग या दिव्यांग वयक्ति को रेल में चढ़ने में वक्त लग रहा हो अचानक बोगी में किसी की तबियत बिगड़ जाए जैसे की दौरा पड़ना या Heart Attack आना रेल में चोरी झपटमारी या डकैती की घटना हो जाए।  तो इन स्थितियों में आप  ट्रैन की चैन खींच सकते है यह legal  है और इसमें आपको कोई जुर्माना नहीं देना पड़ेगा।
ट्रैन में चैन पुलिंग कैसे काम करती है।
Train

ट्रैन में चैन पुलिंग कैसे काम करती है।
अब बात करते है कि ट्रैन में चैन पुलिंग कैसे काम करती है।  पहले ट्रैन की बोगी की दीवारों पर हर तरफ चैन दी जाती थी मगर गलत इस्तेमाल होने के चलते रेलवे ने इनकी संख्या घटा  दी अब इन्हे हर बोगी के बीच में लगाया जाता है अलार्म वाली चैन ट्रैन के main ब्रेक पाइप से जुडी होती है इस पाइप में हवा का दबाव होता है जिससे ट्रैन रफ़्तार में चलती है मगर चैन पुलिंग के वक्त ये हवा बाहर निकल जाती है हवा के दबाव में आई कमी के कारण ट्रैन की रफ़्तार कम हो जाती है जिसके बाद लोको पायलट ट्रैन को रोकता है।
ट्रैन में चैन पुलिंग कैसे काम करती है।


ट्रैन की चैन पुलिंग की क्या सजा है।
Indian Railway Act  1989 की धारा  144 के तहत अगर कोई यात्री या कोई दूसरा वयक्ति बिना किसी जरुरी कारण के चैन खीचता है  या रेलवे स्टाफ के काम  में बाधा डालता है तो Railway Administration यात्रियों और रेलवे स्टाफ के काम में बाधा डालने के कारण दोषी को एक साल  सजा या एक हज़ार रूपए का जुर्माना या फिर सजा और जुर्माना दोनों ही कर सकते है। पहली बार पकडे जाने पर यह सजा 500 रूपए के जुर्माने से दूसरी बार या उससे ज्यादा पकडे जाने पर तीन महीने की कैद से  कम नहीं हो सकती
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मोबाइल फ़ोन या कोई सामान गिर जाए तो क्या करे। 
अगर आपका मोबाइल चलती ट्रैन से गिर जाए तो और किसी सुनसान जगह पर गिर गया है तो उसका मिल जाना 90 % तय होता है आपको बस इतना करना है कि मोबाइल के गिरते ही निचे मोबाइल की और देखने की बजाय सामने के Electric पोल  पर लिखा हुआ नंबर देखना है अब आपको रेलवे प्रोटेक्शन फाॅर्स यानि RPF  की Helpline 182 पर कॉल करनी है और उन्हें बताना है की आपका मोबाइल किन Stations के बीच और कितने नंबर इलेक्ट्रिक पोल   के पास गिरा है RPF आपका मोबाइल ढूंढ लेगी आप वापस उस स्टेशन पर जाकर अपनी पहचान बता कर अपना मोबाइल ले सकते हैं।

Railway Helpline Number 
RPF ALL India Security Helpline Number - 182
GRP Helpline Number  - 1512
Rail Passenger Helpline Number  - 138

रेल में चैन खींचने पर अब काफी सख्ती की जा रही है पहले 500 या 1000 रूपए लेकर छोड़ दिया जाता था लेकिन अब कोर्ट 10000 रूपए तक का जुर्माना लगा रही है।

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